शिवपुरी : दहेज हत्या के आरोप से विशेष न्यायलय ने किया दोषमुक्त। प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया द्वारा की गई।

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दहेज हत्या के आरोप से विशेष न्यायलय ने किया दोषमुक्त।

प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया द्वारा की गई।

शिवपुरी समाचार: न्यायलय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान कौशलेंद्र सिंह भदौरिया शिवपुरी द्वारा आरोपी धर्मवीर ,राजेश एवं हल्कीबाई कुशवाह निवासी शिवपुरी को भारतीय दण्ड सहित की धारा 498A ,304 B ,306 ,34 में दोषमुक्त किया गया है आरोपीगण की ओर से पैरवी विद्वान् अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया द्वारा की गईं 

                    संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रकरण के अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना फिजिकल देर फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर दहेज की मांग को लेकर मृतिका वर्षा कुशवाह के पति , सास व देवर के विरुद्ध दहेज हत्या ,आत्महत्या करने के लिए प्रेरित , दहेज एक्ट के तहत फिजिकल थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस आधार पर पुलिस थाना फिजिकल द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498A ,304B,306,34 भ. द.स एवं दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा 3,4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबृद्ध की गई एवं भोग पत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी में प्रस्तुत किया जिनके द्वारा पारित निर्देश के माध्यम से प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश शिवपुरी को अंतरित किया गया 

            अभियुक्तगण द्वारा उक्त प्रकरण मिलनी ओर से पैरवी करने के लिए विद्वान् अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया एडवोकेट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्षीगणों से जिरह तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए न्यायादृष्टांतो को बहस में प्रस्तुत किया गया जितेन्द्र समाधिया एडवोकेट द्वारा रिकॉर्ड पर पेश किये गए तथ्य, दस्तावेजों एवं दलीलें से सहमत होकर माननीय न्यायालय अपने 58 पेज का निर्णय दिनांक 30/06/2025 को पारित कर अभियुक्त गण को दोषमुक्त किया गया जिसमें अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया की ओर बेगुनाह को दोषमुक्त करने अहम भूमिका निभाई

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