शिवपुरी। जिला सत्र न्यायालय में चल रहे विचाराधीन मुकदमे का फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी माननीय अमित प्रताप सिंह ने एक मामले में गोयल एजेंसी की संचालिका नमिता गोयल को चेक बाउंस मामले में 4 माह का कारावास एवं ₹8,84,000 का प्रतिकार अदा करने का आदेश दिया है मामले की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है कि अभियुक्त नमिता गोयल पर पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध का अभियोग चलाया गया जिसमें परिवादी इंद्रपाल सिंह को नमिता गोयल द्वारा ₹650000 का भुगतान करना था इस एवज में उन्होंने यूको बैंक शाखा शिवपुरी का चेक क्रमांक 0 0 0 0 99 दिनांक 25 जुलाई 2017 को परिवादी इंद्रपाल सिंह को दिया था।
लेकिन जब इंद्रपाल सिंह ने अपने बैंक में इस चेक को भुगतान हेतु लगाया तो बैंक ने बिना भुगतान किए इस चेक को परिवादी को लौटा दिया मामला धारा 138 के तहत न्यायालय में विचार के लिए पहुंचा , न्यायाधीश अमित प्रताप सिंह तोमर ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए नमिता गोयल संचालिका गोयल एजेंसी शिवपुरी को दोषी पाया तथा सजा सुनाई इस मामले की परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल व्यास ने की और अपनी महत्वपूर्ण दलीलों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर परिवादी के हित में फैसला कराते हुए उसे न्याय दिलाने में अपना योगदान दिया