ग्राम पंचायत झाड़ेल के सचिव के वित्तीय अधिकार पर रोक एवं 2 लाख 76 हजार की वसूली के आदेश : बिना कार्य के साढ़े पांच लाख रुपए का आहरण हुआ
शिवपुरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने जनपद पंचायत कोलारस की ग्राम पंचायत झाड़ेल में पदस्थ सचिव वीर सिंह गुर्जर के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने और 2 लाख 76 हजार 500 रूपये की वसूली के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोलारस के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत झाड़ेल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वां वित्त एवं मनरेगा मद से सीसी नाली निर्माण कार्य जो गणवती के घर से विद्यालय की ओर 5 लाख 53 हजार रूपये का बिना कार्य के आहरण करना पाया गया है। उक्त पर संबंधितों द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग एवं गवन किए जाने के कारण मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली प्रकरण धारा 92 में पंजीबद्ध होकर प्रचलित है। उक्त प्रकरण में सीईओ जिला पंचायत सीईओ ने लगातार तृतीय सूचना पर अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए वसूली होने तक वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई है। तथा सचिव के वेतन से 2 लाख 76 हजार 500 रूपये सामान किस्तों में कटोत्री करने के निर्देश दिए हैं। तब तक उक्त सचिव केवल ग्राम पंचायत का सचिवीय कार्य संपादित करेंगे।