शिवपुरी : अधिवक्ता मोहित ठाकुर की पैरवी लाई रंग। धारा 329,341,327,323, 294,506,34 मे चार आरोपी दोष मुक्त।

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 धारा 329,341,327,323, 294,506,34 मे चार आरोपी दोष मुक्त। आरोपीगण की ओर से पैरवी मोहित ठाकुर अधिवक्ता द्वारा की गयी।

मामला इस प्रकार है कि दिनांक 13/9/2021 को फरियादी नितिन शर्मा द्वारा थाना कोतवाली उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की, कि आज दिनांक 13/9/21 को रात्री 10:30 बजे करीब , मै तथा रोमेश बाईपास रोड तरफ से आ रहे थे तभी सर्किट हाउस रोड से संतोषी माता मंदिर के पास आकाश नगेले, अनिल, जीतू , और अशोक ने हाथ देकर मोटर साइकिल रोक ली थी जो शराब पिये थे। तथा मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे जब , मैंने मना किया तो आकाश ने मुझे फावड़े से मारपीट की , और चारों ने लात-घूंसों से, डंडे से मारपीट की जिससे मेरे कंधे, कमर, पीठ पर बहुत चोट आयी। जिसकी रिपोर्ट नितिन शर्मा द्वारा थाना कोतवाली मे कराई, और मेडिकल में फैक्चर आने से धारा 329,323,294,327,506,34 भ्रा.द्र.वि का वखूवी सिद्ध पाया जाने से चालान क्र. 86/22 कता किया गया।

जिसमें एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा रिकार्ड पर पेश किये गए तथ्य, दस्तावेजों एवं दलीलों से सहमत होकर माननीय पंचम अपर सत न्यायाधीश द्वारा चारों

अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया गया, जिसमें अधिवक्ता मोहित ठाकुर की और बेगुनाहो को दोष मुक्त करनेमदोष मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई।

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