चैक बाउंस मामले में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 18 लाख 38 हजार रूपये प्रतिकर से किया दण्डित।
प्रतिकर जमा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से किया दण्डित।
शिवपुरी- एक-दूसरे से परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण को नहीं चुकाने वाले आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 18 लाख 38 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
परिवाद के अनुसार परिवादी जय मॉं ग्लास एण्ड हार्डवेयर स्टोर के प्रो. राजेश झा निवासी होटल राजमाया के सामने झांसी रोड़ शिवपुरी से विश्वकर्मा हार्डवेयर मोटर पार्ट्स के प्रो. रविशंकर झा पुत्र रामकुमार झा निवासी बैराढ़ जिला शिवपुरी ने अपनी पारिवारिक एवं व्यवसायिक (दुकानदारी) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 15 लाख 30 हजार रूपये बतौर ऋण के रूप में दिनांक 28.01.2018 को लिए थे जिसके एवज में अभियुक्त विश्वकर्मा हार्डवेयर के प्रो. रविशंकर झा ने परिवादी जय मॉं ग्लास एण्ड हार्डवेयर के प्रो. राजेश झा को उक्त दिनांक को ही उधार ली गई धनराशि के भुगतान हेतु आगामी दिनांक के दो चैक दिनांक 14.10.2019 के अपने खाते के दो चैक प्रदत्त किए थे, परिवादी राजेश झा ने भुगतान हेतु उक्त दोनों चैक अपने बैंक खाते बंधन बैंक लिमिटेड शिवपुरी में प्रदत्त किए तो उक्त दोनों चैक बिना भुगतान के अपर्याप्त निधि की टीप के साथ 14.01.2020 में वापस आ गए। उक्त चैक बाउंस होने की सूचना तथा चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से परिवादी ने अभियुक्त रविशंकर झा को सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया था किन्तु अभियुक्त को सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी चैक राशि का अभियुक्त रविशंकर ने भुगतान नहीं किया। फिर उक्त चैक राशि को प्राप्त करने के लिए परिवादी राजेश झा ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से परिवाद पत्र धारा 138 परक्राम लिखित अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। करीब 5 वर्ष बाद उक्त प्रकरण में आए साक्ष्य के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी ने अभियुक्त विश्वकर्मा हार्डवेयर एवं मोटर पार्ट्स के प्रो. रविशंकर झा को धारा 138 में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 18 लाख 38 हजार रूपये परिवादी को प्रतिकर की राशि दिए जाने एवं प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर दो माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का निर्णय पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य के द्वारा की गई।