कटनी : कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर ग्राम पंचायत गनियारी के चार पशुपालकों पर भी दर्ज होगी एफआईआर।

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कटनी : कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर ग्राम पंचायत गनियारी के चार पशुपालकों पर भी दर्ज होगी एफआईआर।






गनियारी के सचिव ने सड़क में विचरण करने वाले पशुओं के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने झिंझरी पुलिस चौकी प्रभारी को दिया आवेदन

👉कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले पशुपालकों के विरुद्ध एफ आई आर का सिलसिला जारी है ।

👉स्लीमनाबाद पुलिस थाना में 10 पशुपालकों के विरुद्ध कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद अब ग्राम पंचायत गनियारी के सचिव ने भी 4 पशुपालकों के विरुद्ध पुलिस चौकी झिंझरी में प्राथमिकी दर्ज कराने आवेदन दिया है ।इन सभी चारों पशुपालकों की पहचान पशुओं के कान में लगायें गये टैगों को स्कैन कर की गई हैं। इन सभी ने अपने पालतू पशुओं को सड़कों में स्वच्छंद विचरण के लिए खुला छोड़ रखा है।

 इन पर होगी एफआईआर

जिन चार पशु पालकों के पशुओं को सड़कों में विचरण करते पाया गया है उनमें ग्राम गनियारी निवासी पशुपालक एवं मालिक मुन्ना लाल साहू,कृपाल दास काछी,मंदराम कोरी और अजय श्रीवास शामिल हैं।

  ✨प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन✨

जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 23 अगस्त को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और ना ही सड़कों पर आने दें । आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय है और पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कटनी जिले यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 कोई भी व्यक्ति,पशुपालक अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है ,तो संबंधित व्यक्ति,पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी का उल्लंघन करने वाले पशुपालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला जारी है।

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