60 लीटर अवैध कच्ची शराब के आरोप में आरोपी दोषमुक्त , एडवोकेट मोहित ठाकुर ने की पैरवी।

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 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के आरोप में आरोपी दोषमुक्त , एडवोकेट मोहित ठाकुर ने की पैरवी।

आबकारी प्रकरण मे माननी न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, थाना देहात जिला शिवपुरी द्वारा दर्ज इस मामले में पुलिस ने आरोप लगाया था आरोपी सूवा सरदार‌ के कब्जे से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब अवैध रूप से बरामद की गई है। जिस पर से उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था ।

 पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायिका मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमांक 254/2020 के रूप में दर्ज हुआ विचारण के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मोहित ठाकुर ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सशक्त तर्क एवं न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये, बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया,  आरोपी ने अपनी जीत का श्रेय अपने वकील मोहित ठाकुर को दिया।

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